स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स

स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स - मीडिया गैलरी
अकादमी में प्रशिक्षण में सम्मिलित अधिकारियों एवं युवक कल्याण के लिये खेल सुविधाऐं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी स्पोटर्स कल्चरल एवं यूथ वेलफेयर सोसायटी का गठन मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन 19 सितम्बर 2002 को दिया गया है ।
समिति के नीति निर्धारण एवं संचालन के लिये साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति गठित है । अकादमी खेल परिसर में उपलब्ध खेल सुविधाऍ
- वुडन बैडमिंटन कोर्ट
- स्क्वॉश कोर्ट
- लॉन टेनिस कोर्ट
- बास्केटबाल कोर्ट
- वातानुकूलित जिम हॉल
- वातानुकूलित योगा हॉल
- वातानुकूलित बिलियर्डस हॉल
इसके अतिरिक्त खेल परिसर में एक मिनी क्रिकेट मैदान एवं व्हालीवाल मैदान भी उपलब्ध है, छात्रावास के एक कक्ष में टेबल टेनिस खेल की सुविधा भी उपलब्ध है ।
मुख्यत: खेल सुविधाओं का लाभ प्रशिक्षण के लिये आये प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों में केन्द्र /राज्य सरकार के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय अधिकारियों को खेल हेतु सदस्यता उपलब्धता के आधार पर दी जाती है ।
अकादमी परिसर में उपलब्ध खेल सुविधाऐं प्राप्त करने हेतु पात्रता संबंधी नियम
- अकादमी परिसर में उपलब्ध खेल सुविधाऐं प्राप्त करने हेतु निम्नांकित पात्र होंगे :-
- अकादमी द्वारा आयोजित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रतिभागी ।
- अखिल भारतीय सेवा के मध्यप्रदेश संवर्ग के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी ।
- मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) कार्यरत अधिकारी एवं इसी श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी ।
- केन्द्र शासन के ग्रुप ''ए'' सेवा के मध्यप्रदेश के कार्यरत अधिकारी ।
- रक्षा सेवा के प्रथम श्रेणी के मध्यप्रदेश में कार्यरत अधिकारी ।
- प्रशासन अकादमी के समस्त अधिकारी, संकाय सदस्य एवं कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य तथा अकादमी से सेवानिवृत्त या पूर्व में अकादमी में पदस्थ समस्त अधिकारी, संकाय सदस्य एवं कर्मचारी ।
- प्रबंध समिति की अनुशंसा पर -राष्ट्रीय स्तर पर म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडी़ ।
- बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को खेल सुविधा प्रदान न करने का अधिकार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा ।
- उपलब्ध खेल सुविधा हेतु शुल्क की दरें खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा संचालित टी.टी. नगर स्टेडियम में समय-समय पर लागू दरों के अनुरूप होंगी तथा इसे अकादमी आवश्यकतानुरूप संशोधित कर सकेगी ।
- आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों से इस हेतु पृथक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- अकादमी के अधिकारियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निर्धारित दर में समय-समय पर जारी आदेशानुसार छूट रहेगी । यह छूट अकादमी में पूर्व में पदस्थ अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी प्रदान की जावेगी ।
- अकादमी अपनी आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी अवधि के लिए खेल सुविधा बंद करने के लिए स्वतंत्र होगी । उक्त अवधि का शुल्क संबंधित को लौटाया जा सकेगा अथवा आगामी अवधि के लिए समायोजित किया जा सकेगा ।
- प्रशिक्षणार्थियों को छोड़ कर खेल सुविधा प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों को खेल उपकरण स्वयं लेकर आना होंगे ।
- खेल सुविधाऐं प्राप्त करने वाले सदस्यों को एक फोटोयुक्त परिचय पत्र निर्गमित किया जायेगा, जिसे अकादमी खेल परिसर में प्रवेश करते समय सदस्य को साथ में रखना अनिवार्य होगा । अकादमी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के मांगने पर परिचय पत्र दिखाने का दायित्व संबंधित सदस्य का होगा ।